मुख्यमंत्री विजय की चुनाव जीत को हाईकोर्ट में चुनौती, बच्चों से वोट की अपील को लेकर याचिकाकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप

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मुख्यमंत्री विजय की चुनाव जीत को हाईकोर्ट में चुनौती, बच्चों से वोट की अपील को लेकर याचिकाकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की 2026 विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में दायर दो चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने बच्चों से अपने माता-पिता को उनके पक्ष में वोट देने के लिए प्रभावित करने की अपील की। उनका दावा है कि यह चुनावी नियमों का उल्लंघन है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अदालत का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

क्या है पूरा मामला?

दो चुनाव याचिकाओं में मुख्यमंत्री विजय की चुनावी जीत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई।

याचिकाकर्ताओं ने क्या आरोप लगाए?

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री विजय ने बच्चों से अपने माता-पिता से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करवाई। उन्होंने इसे मतदाताओं पर भावनात्मक दबाव (Emotional Pressure) बनाने की कोशिश बताया और दावा किया कि यह चुनावी कानूनों के तहत भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) की श्रेणी में आ सकता है। यह आरोप याचिकाकर्ताओं के हैं और अभी न्यायिक जांच के अधीन हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री विजय और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे आरोपों पर जवाब मांगा है। फिलहाल अदालत ने आरोपों की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

आगे क्या होगा?

अब मुख्यमंत्री विजय और अन्य पक्ष अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद हाईकोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाएगा। अंतिम फैसला आने तक किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं मानी जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री विजय की चुनावी जीत को लेकर दायर याचिकाओं ने तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। फिलहाल मामला मद्रास हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

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